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रांची: पत्नी की हत्या के मामले में पति दोषी करार, सजा पर सुनवाई 30 को

रांची। अपर न्यायायुक्त एमसी झा की कोर्ट ने शुक्रवार को प्रेम प्रसंग में रुकावट बन रही पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति ललित सिंह पूर्ति को दोषी ठहराया है। कोर्ट आरोपित ललित की सजा के बिंदु पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

हत्या की यह घटना गोंदा थाना क्षेत्र की हौ। पति का किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। सात मार्च, 2019 को दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी के सिर पर गैस सिलेंडर से मारकर उसकी हत्या कर दी।

मामले को लेकर गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से आरोपित जेल में बंद है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए।

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