सदर एसडीओ ने लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में लगाया धारा 144
रांची, 23 मई । रांची लोकसभा क्षेत्र 25 मई को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक चुनाव होना है। इसे लेकर गुरुवार को सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने सदर अनुमंडल अंतर्गत धारा-144 लागू किया है। यह निषेधाज्ञा 23 मई की शाम पांच बजे से 25 मई के रात 9 बजे तक लागू रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान के क्रम में प्रत्याशियों , उनके सहयोगियों और असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष और प्रतिद्वंदिता के कारण विधि-व्यवस्था और जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इस अवसर का लाभ अवांछनीय तत्वों के जरिये उठाया जा सकता है, जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इन पर रहेगी पांबदी
– पांच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होने या चलने पर पाबंदी।
– सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनैतिक सभा, जुलूस, रैली एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। पांच व्यक्ति तक के दल में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक नहीं है।
– मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री और सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए ड्राइ डे घोषित किया जाता है।
– जारी निषेधाज्ञा अवधि में ध्वनि विस्तार्क यंत्र का व्यवहार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
– मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झण्डा, बेनर, पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा।
– रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वैसे पार्टी वर्कस, कार्यकर्ता और प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वो बाहर से आये हैं। निषेधाज्ञा जारी होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देगें।
– मतदान स्थल पर कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी,फोटोग्राफी न करने पाये, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग हो।
-बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक, धरना प्रदर्शन, सभा आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र सहित अन्य का व्यवहार नहीं कर सकते हैं।
– किसी प्रकार का हरवे-हथियर जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलने पर रोक रहेगी।
– किसी प्रकार अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना और निकलना वर्जित रहेगा।
– जारी निषेधाज्ञा की अवधि में मीडियाकर्मी किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल और रिजल्ट प्रकाशित नहीं करा सकते हैं।
– जारी निषेधाज्ञा के अवधि में प्रत्याशी, समर्थक, राजनैतिक दल का प्रेस कांफ्रेंस और इंटरव्यू प्रतिबंधित रहेगा।