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झारखंड कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कृषि उपकरणों की खरीद में 80 प्रतिशत तक अनुदान

रांची, 06 मार्च । झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि प्राथमिक राशि 4120 करोड़ में वर्तमान अनुसूचित दर के पांच हजार 53 करोड़ देने को मंजूरी दी गयी। 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी माध्यम से करने का फैसला लिया गया है। राज्य स्तर के पदों में प्रोन्नति के लिए एक से 50 पदों के लिए आरक्षण के नये रोस्टर तय किये गये।

मंत्रिमंडल सचिवालय ग्रामीण विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड राज्य अभिलेखागार संपर्क के समूह-ग की भर्ती प्रोन्नति नियमावली स्वीकृत हुई। झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना के लिए गैर संवर्ग कैडर में 25 पद सृजित किये गये। कृषि विभाग के तहत मशीन उपकरण में अनुदान को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया। इसका लाभ महिला समूह, कृषकों को मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। अलग-अलग लेवल के अधिकारियों के लिए स्वीकृत प्राधिकृत प्रधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले में डीसी और सचिवालय में सचिव होंगे। इसका लाभ रिटायर अधिकारियों को भी मिलेगा।

शिशु की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिन का मिलेगा अवकाश

जिनके बच्चे 18 साल से नीचे हैं उन महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव के तहत 730 दिनों तक का अवकाश मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राकलन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हुई। झारखंड कारखाना नियमावली 1950 में संशोधन हुआ। अनुज्ञा प्रमाण पत्र न्यूनतम एक साल और अधिकतम 15 वर्ष तक अब जारी होगा। खान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में वादीगण को एक बार की व्यवस्था में आयु सीमा में छूट दी गई है। सात वादीगण है जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-झारखंड प्रशासनिक सेवा के सीओ कुंदा प्रमोद राम की अपील खारिज की गयी।

-झारखंड के कलाकारों के लिए विदेश में प्रस्तुति देने के लिए एमओयू किया जायेगा।

-झारखंड फूड एंड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 की स्वीकृति दी गई।

डीआरडीए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय किया जायेगा तथा इसे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए सभी जिलों में शाखा का गठन किया जायेगा। 380 कर्मियों का जिला परिषद में विलय होगा।

-आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन वर्ष से अधिक के बच्चों को अंडा देने के लिए खरीद के लिए ₹6 प्रति अंडा की दर तय की गयी और इसे सेविका खरीदेंगी।

-सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में ई-ऑफिस के लिए नियम में संशोधन किया गया।

-राजकीय स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में पीपीपी मोड पर 10 बेड आईसीयू बेड और टेली आईसीयू के लिए कर्नाटक की एजेंसी के साथ में करार होगा।

-रिम्स, फूलों झानो अस्पताल दुमका, धनबाद और 21 अनुमंडल अस्पतालों को टेली आईसीयू होगा।

-स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग के अंतर्गत जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के सभी स्कूल में प्रेरक होंगे।

-महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड लोकसभा आयोग के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा की गणना तय की गई है। उसके तहत आयु सीमा न्यूनतम 01.08.2024 निर्धारित हुई है।

-खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड राज्य द्वारा संचालित दाल वितरण योजना का नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना किया गया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना से लाभुकों को एक किलो चना दाल मुफ्त में देने और दिवस 2023 24 के लिए तीन करोड़ 30 लाख रुपये एवं आगामी वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ 92 लख रुपये खर्च की स्वीकृति दी गयी।

-धान खरीद के लंबित भुगतान के लिए एक अरब 32 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

-खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर नमक वितरण योजना का मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के नाम किया गया और एक किलोग्राम रिफाइंड आयोडीन नमक देने प्रति परिवार की स्वीकृति दी गई। पहले एक रुपये लिया जाता था।

-राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक नि:शुल्क कॉपी देने के लिए राशि में वृद्धि की गई।

-खेल गांव सड़क से नामकुम 6.275 को फोरलेन करने के लिए 158 करोड़ की मंजूरी दी गयी।

-वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मॉल बनेगा, जहां हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बिक्री के लिए रखे जायेंगे. 162 करोड़ में मॉल को बनाया जायेगा।

-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके को कृषि विज्ञान केंद्र सुजनी 9देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ नि:शुल्क हस्तांतरित करने के स्वीकृति।

-सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत दक्षिणी विभाग में राजनगर प्रखंड में अवस्थित ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भिमखंडा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 76 करोड़ 65 लाख 54 000 हजार की स्वीकृति।

-कारखाना लाइसेंस नियम में परिवर्तन, अब लाइसेंस 1 वर्ष लेकर 15 वर्ष तक का मिलेगा।

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