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हैदराबाद में आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व एएलसी को दो साल के कारावास की सजा

हैदराबाद। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों के विशेष न्यायाधीश ने यहां श्रम आयुक्त कार्यालय के पूर्व सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) थोडी रमेश को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ दो साल की कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।

यह सजा आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुनाई गई।
अदालत ने जांच अवधि (26 अगस्त 2006) के अंत में आरोपी की अनुपातहीन संपत्ति की कुल 27,73,033 रुपये की राशि जब्त करने का भी आदेश दिया है, जिसे अपील अवधि के समाप्ति के बाद राज्य को सौंप दिया जाएगा।

सहायक श्रम आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान थोडी रमेश के खिलाफ एक नवंबर 2006 को सीबीआई द्वारा शुरू में मामला दर्ज किया गया था। रमेश पर यह आरोप लगाया गया था कि 2000 और 2006 के बीच उनके पास 59,41,026, रुपये की संपत्ति और आर्थिक संसाधन थे जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थे।

सीबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि जांच के बाद, 31 मार्च 2009 को एक आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई।

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