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झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका की खारिज

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।ईडी ने इनके खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है।

इसमें छवि रंजन और अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे, जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

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