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झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन कारोबारी अफसर अली की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद-बिक्री घोटाले मामले में आरोपित अफसर अली की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अफसर अली की गिरफ्तारी में अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में ईडी से जानकारी भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने पैरवी की। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अफसर अली के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया है और जांच पूरी हो गई है। वह बीते साल 14 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में जेल में है। इसे देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए। ईडी कोर्ट ने अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है।

उल्लेखनीय है कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम,अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है।

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