पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके चाचा के श्राद्ध कर्म में 6 मई को पुलिस कस्टडी में शामिल होने की अनुमति मिली
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में जमीन घोटाला से जुड़े मामले में होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके चाचा के श्राद्ध कर्म में 6 मई को पुलिस कस्टडी में शामिल होने की अनुमति दी है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने इसके साथ ही श्री सोरेन की प्रोविजनल बेल की याचिका को खारिज भी कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने श्री सोरेन को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में 6 मई को पुलिस कस्टडी मैं श्राद्धकर्म में शामिल होने मीडिया और गवाह से बात नहीं करने तथा कोई राजनीतिक बयान नहीं देने की शर्त पर यह अनुमति दी है।
श्री सोरेन ने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय से 1 दिन के लिए प्रोविजनल बेल मांगी थी। श्री सोरेन की ओर से 6 मई के लिए प्रोविजनल बेल मांगी गई थी। पिछले शनिवार को ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन द्वारा अपने चाचा के अंतिम संस्कार एवं क्रिया कर्म में शामिल होने के लिए 13 दिनों की मांगी गई प्रोविजनल बेल को नामंजूर कर दिया था।