रांची: महावीर प्रसाद रूंगटा सहित दो आरोपितों की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज
रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को मनी लांड्रिंग के आरोपित महावीर प्रसाद रूंगटा और राकेश कुमार सिंघानिया की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। इससे पहले सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 12 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
इन दोनों पर 4.33 करोड़ रुपए की मनी लांड्रिंग करने का आरोप है। ईडी ने पहले ही कंपनियों की 4.10 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। दोनों पर लौह अयस्क की तस्करी के लिए फर्जी चालान पर ट्रांसपोर्टेशन कर अवैध कमाई कर मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है।