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जमीन घोटाला मामले में दिलीप घोष की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

रांची। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिलीप घोष की डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट 12 मार्च को अपना आदेश सुनायेगा।

यह मामला बरियातू की सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला मामले से जुड़ा है। मामले के आरोपितों पर अब आरोप गठन होना है। इससे पहले आरोपितों ने आरोप मुक्त कराने के लिए अदालत में अर्जी दी है। दिलीप घोष ने 12 जनवरी को डिस्चार्ज पिटीशन दायर कर इस केस से खुद को आरोप मुक्त कराने का आग्रह अदालत से किया है।

उल्लेखनीय है 28 नवंबर, 2023 को झारखंड हाई कोर्ट से दिलीप घोष को जमानत मिली है। जमीन के मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर खरीद बिक्री करने का उस पर आरोप है। मामले में निलंबित आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छविरंजन, उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद, व्यवसायी अमित अग्रवाल सहित कई अन्य को आरोपित बनाया गया है।

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