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केजरीवाल की गिरफ्तारी, ईडी हिरासत मामलाः एससी में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली, 17 मई : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली अबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से 21 मार्च को गिरफ्तार किये जाने और फिर ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने श्री केजरीवाल और ईडी की ओर से चार दिनों तक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस बीच नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष ईडी ने दावा किया कि इस मामले में श्री केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के प्रत्यक्ष सबूत हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा, “इस बात के सबूत हैं कि श्री केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जो गोवा चुनाव खर्च के लिए आप को दी गई थी।”

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 10 मई को श्री केजरीवाल को एक जून तक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। पीठ ने सुनवाई के दौरान मामले से संबंधित दस्तावेज देखे और ईडी से यह दिखाने के लिए एक चार्ट प्रस्तुत करने को कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद श्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने के फैसले को सही ठहराने के लिए कौन से नए सबूत सामने आए हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से पेश श्री राजू ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने शराब मामले में आठवें आरोपपत्र में औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी और श्री केजरीवाल को दिल्ली अबकारी नीति मामले में आरोपी बनाया है।

श्री राजू के अलावा ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत के समक्ष दावा किया कि उसने पैसे के हस्तांतरण से संबंधित मामले में अपराध की कथित आय के संबंध में श्री केजरीवाल और कुछ हवाला ऑपरेटरों के बीच कथित चैट का पता लगाया है।

ईडी ने दावा किया कि श्री केजरीवाल ने अपने मोबाइल तथा अन्य उपकरणों का पासवर्ड साझा करने से इनकार करने के बाद हवाला ऑपरेटरों के उपकरणों से चैट बरामद की गई हैं।

श्री राजू ने कहा, ‘अब हमारे पास इस मामले में अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच सीधी बातचीत का ब्योरा है।’ उन्होंने कहा, “श्री केजरीवाल ने कई फोन नष्ट कर दिए थे। अब गिरफ्तारी के साथ हवाला ऑपरेटरों से बरामद की गई है।”

श्री केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का बचाव करने के लिए ईडी द्वारा अब जिस सामग्री का हवाला दिया जा रहा, वह उनकी गिरफ्तारी के दौरान मौजूद नहीं थी।

उन्होंने कहा, ‘मेरे मुवक्किल के खिलाफ किसी भी तरह से कोई सामग्री या सबूत नहीं था।’

श्री राजू ने आगे दावा किया कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख के रूप में दायित्व के अलावा, केजरीवाल अबकारी नीति 2021-22 (जो बाद में रद्द कर दी गई) तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के रूप में भी सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं।

उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि गोवा में एक सात सितारा होटल में श्री केजरीवाल के ठहरने के लिए एक आरोपी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था।

मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

ईडी ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए अदालत से कहा था कि वह इस मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता हैं।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से नौ अप्रैल को (मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ) याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने अगले दिन शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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