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मतदान कक्ष में फोटो और वीडियो खींचना अपराध : के. रवि कुमार

रांची, 21 मई । लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान कक्ष का फोटो और वीडियो खींचना अपराध है। वोटिंग कम्पार्टमेंट का भी फोटो खिंचना प्रतिबंधित है। यह बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के. रवि कुमार ने कही। वे मंगलवार को निर्वाचन सदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पांचवें चरण के मतदान के दौरान हजारीबाग के एक मतदान कक्ष में मोबाइल से एक व्यक्ति द्वारा फोटो और वीडियो लेने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने का मामला संज्ञान में आया है। संबंधित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पांचवें चरण में झारखंड के चार चतरा, पांच कोडरमा एवं 14 हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को संपन्न मतदान के संबंध में कहा कि चुनाव कराकर मतदान कर्मी सुरक्षित वापस पहुंच गए हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। सुरक्षाबलों का आगमन भी करीब-करीब हो चुका है। उन्होंने कहा कि पांचवें चरण का मतदान पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। इसकी तैयारी भी अंतिम चरण में है। छठे चरण के मतदान में अधिक संख्या में शहरी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील किया है कि पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

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