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आबकारी घोटाला: अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को केजरीवाल को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया है।

केजरीवाल आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव का हवाला देकर सशरीर पेशी से छूट की मांग की। केजरीवाल ने मामले की अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में सशरीर पेश होने का भरोसा दिया। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 7 फरवरी को केजरीवाल की ओर से ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर आज कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो ईडी की शिकायत पर संज्ञान ले रहा है।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कहा था कि केजरीवाल लगातार समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत ईडी ने केजरीवाल को पांच बार समन भेजा, लेकिन पांचों बार उन्होंने समन को नजरअंदाज किया और ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।

आबकारी घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।

संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है। उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है।

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