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सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, नईं दरें लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 3,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क शून्य कर दिया है। नईं दरें एक मार्च से प्रभावी हो गई हैं।

अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 3,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाले कर को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगने वाले कर को शून्य पर बरकरार रखा गया है। ये कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है।

उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लागू किया गया था। इसके लागू होने के साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया था, जो ऊर्जा कंपनियों को होने वाले असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। कच्चे तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े विंडफॉल टैक्स और अन्य कर दरों की समीक्षा की जाती है।

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