HindiNationalNews

आप का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- कार्यालय के लिए 2015 में उसे आवंटित की गई थी जमीन

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राऊज एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय की जमीन विवाद के मामले पर पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। पार्टी ने हलफनामा में कहा है कि पार्टी कार्यालय जिस जमीन पर बना है, वह कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं है, क्योंकि उन्हें यह जमीन 2015 में आवंटित की गई थी।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब 2023 में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। हालांकि पार्टी का कहना है कि वह जगह खाली करने को तैयार है, लेकिन अदालत से यह अनुरोध है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मुताबिक एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

आप की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर वह फौरन इस जगह को खाली कर देती है तो उनके पार्टी दफ्तर के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है जबकि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने की हकदार हैं। पार्टी का कहना है कि पांच दूसरे राष्ट्रीय दल भी दिल्ली स्थित अपने दफ्तरों में जैसे काम कर रहे हैं, उन्हें भी दफ्तर के लिए भूमि आवंटित की जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *